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“Die KI-Verordnung regelt den Einsatz von KI-Systemen in der EU.”
“यूरोपीय संघ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन है।”
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास, उपयोग और विनियमन से संबंधित कानूनी नियमों का एक समूह। यह सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
Die KI-Verordnung soll sicherstellen, dass KI-Systeme keine Diskriminierung verursachen.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन सुनिश्चित करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ भेदभाव नहीं करतीं।
यह विनियमन यूरोपीय संघ (EU) में लागू होता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन सुनिश्चित करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक रूप से उपयोग की जाती हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन का पालन करना आवश्यक है ताकि कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।
KI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) + Verordnung (विनियमन)
यह शब्द विशेष रूप से यूरोपीय संघ के कानूनी ढांचे में उपयोग किया जाता है।